फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Budaun News: युवती से दुष्कर्म में दस साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
बदायूं। नौ साल पुराने युवती को बहलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) कक्ष संख्या तीन ऋषि कुमार ने दोषी करार दिया है। उसको दस साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन


उझानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला ने 18 जनवरी को बेटी को बहलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका पति फैक्ट्ररी में चौकीदारी का काम करता है और वहीं रहते हैं। वह भी पति के साथ काम करती है। शाम को ही घर आते हैं। 17 जनवरी 2018 की रात को उसकी बेटी घर पर अकेली थी। उसके पति रात्रि को फैक्टरी में ड्यूटी के कारण घर पर नहीं थे।
पुत्री का रिश्ता तय हो चुका था। वह पति के साथ 18 जनवरी की सुबह घर पहुंचे तो बेटी घर पर नहीं थी। पति ने परिवार के लोगों के साथ इधर-उधर तलाश किया तो पता चला दोजीराम बेटी को ले गया है।
विज्ञापन



पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती व आरोपी को बरामद कर लिया। आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। युवती को कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए पेश किया गया। युवती ने दुष्कर्म करने का आरोप दोजीराम पर लगाया। इसके बाद विवेचक ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए विवेचना शुरू की। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था।
मंगलवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोप में दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें