न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट रीता कौशिक ने किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने के नामजद आरोपी रमेश को सात साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
थाना कादरचौक के एक गांव के ग्रामीण ने गांव के रमेश, श्रीपाल पुत्रगण फूल सिंह और बलवीर पुत्र जय सिंह के खिलाफ 12 साल की नाबालिग किशोरी को बहला-फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना 17 जनवरी 2008 की है। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद रमेश को दोषी पाया। उसको सात साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की 50 प्रतिशत राशि वादी को दी जाएगी।