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बिजली चोरी में छह माह  कैद, 55 हजार का जुर्माना

Mon, 01 May 2017 11:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो             बदायूं।
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धन - फोटो : अमर उजाला
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-विद्युत वितरण द्वितीय खंड ने दर्ज कराया था मुकदमा            
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स्पेशल जज ईसी एक्ट भूदेव गौतम ने बिजली चोरी में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए छह माह कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।       बिजली चोरी का मामला सहसवान के मोहल्ला शहवाजपुर में 16 नवंबर 2007 को बिजली विभाग की टीम ने छापा मारकर पकड़ा था। वादी मुकदमा विद्युत वितरण खंड द्वितीय के उपखंड अधिकारी डीके मेहरोत्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी टीम के साथ रात में बिजली चोरी रोकने के लिए चेकिंग पर थे। अभियान के दौरान सहसवान के मोहल्ला शहवाजपुर में राजेश बाबू पुत्र कृष्ण मुरारी की चक्की पर बिजली चोरी पकड़ी गई। यहां मीटर को बाईपास करके चक्की चलाई जा रही थी। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।             
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न्यायाधीश भूदेव गौतम ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की ओर से बिजली विभाग के सरकारी वकील योगेश्वर प्रताप सिंह तोमर और बचाव पक्ष के वकील को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी राजेश बाबू को बिजली चोरी में दोषी करार देते हुए छह माह कैद और 55 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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