जानकारी देते अधिवक्ता प्रेमपाल सिंह। संवाद
बदायूं। आठ माह पहले उच्च न्यायालय ने वरिष्ठता सूची के आधार पर एल्डर्स कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे, लेकिन कमेटी गठित नहीं की। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। सोमवार को न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया।
15 जुलाई 2024 को बार काउंसिल ने पांच अधिवक्ता की एल्डर्स कमेटी बनाकर जिला बार एसोसिएशन को भेजा था। इसमें पांच वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इस आदेश के खिलाफ अधिवक्ता गौहर अली ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, इस पर बार काउंसिल के आदेश को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और जिला बार एसोसिएशन को 9 दिसंबर 2024 को आदेश दिया कि वरिष्ठता के आधार पर एल्डर्स कमेटी गठित की जाए।
इस आदेश को तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव ने नहीं माना और गोहर अली को एल्डर्स कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने चुनाव भी करा दिया। इसके बाद पुराने एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह 12 अगस्त को उच्च न्यायालय, प्रयागराज चले गए। कहा कि न्यायालय के आदेश को जिला बार एसोसिएशन बदायूं ने नहीं माना गया। इस पर न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली। प्रेमपाल सिंह ने बताया कि आदेश का पालन न करने पर सुनवाई होगी। संवाद