बदायूं। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग की ओर से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब बिना ऑनलाइन शपथपत्र जमा किए कोई भी स्कूल वाहन सड़क पर संचालित नहीं होगा। स्कूल संचालकों को अपने प्रत्येक वाहन का पूरा विवरण स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
एआरटीओ प्रवर्तन हरिओम ने बताया कि स्कूल संचालकों को स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल पर लॉगिन करके 18 बिंदुओं वाले शपथपत्र का प्रारूप भरना होगा। इसमें वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, चालक का विवरण तथा अन्य आवश्यक जानकारियां दर्ज करनी होंगी।
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर वाहनों का सत्यापन करेंगे। यदि किसी वाहन की जानकारी गलत पाई जाती है या निर्धारित विवरण अपलोड नहीं किया गया होगा तो संबंधित वाहन को तत्काल सीज कर दिया जाएगा। एआरटीओ हरिओम ने बताया कि स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ओर से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है।