आय बढ़ाने के लिए पालिका-पंचायत प्रशासन सक्रिय
प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग ने शहरी निकायों की आय में वृद्धि के लिए बिजली विभाग से कस्बों मे लगे सब स्टेशन की भूमि का किराया वसूलने का निर्णय लिया है, जिसके लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार पालिका तथा आसपास की नगर पंचायतों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से किराया वसूली के लिए पत्राचार शुरू करने का निर्णय लिया है।
यहां बता दें कि प्रदेश सरकार ने नगर पालिका, नगर पचायतों की आर्थिक स्थित सुदृढ़ करने के लिए इंडियन इलेक्टिसिटी एक्ट के प्राविधान के अनुसार बिजली विभाग किसी भी स्थान पर बिजली का खंबा निशुल्क लगाने का अधिकार रखता है, लेकिन टांसफार्मर और सब स्टेशन के लिए कोई छूट ऐसी अनुमन्य नहीं है। फिर भी प्रदेश सरकार ने टांसफार्मर को किराए से मुक्त कर दिया, जिसके बाद नगर विकास सचिव श्रीप्रकाश सिंह ने संबंधित शहरी निकाय की सीमा मे स्थापित सब स्टेशन का उपयुक्त किराया निर्धारित कर वसूल करने के निर्देश अप्रैल माह मे दिए थे, जिसके बाद एडीएम प्रशासन ने सभी अधिशासी अधिकारियों से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये थे।
इस अनुक्रम में स्थानीय नगर पालिका प्रशासन ने चंदौसी रोड स्थित सब स्टेशन, आसफपुर रोड स्थित 132 केबीए पावर हाउस तथा नगर पंचायत मुडिया धुरेकी के ईओ शिवलाल राम ने कस्बे स्थापित 33 केवीए सब स्टेशन के किराया वसूली का निर्णय लिया है। इसकी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।