बदायूं। वजीरगंज के सैदपुर कस्बे के चर्चित आठ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दिनेश तिवारी की अदालत ने आरोपी निजाकत अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इन्कार किया।
सात जुलाई की शाम सैदपुर कस्बे के मोहल्ला गिरधरपुर में आरोपी निजाकत अली आठ वर्षीय बालिका को चीज दिलाने के बहाने सरकारी खंडहरनुमा क्वार्टर में ले गया था। आरोप है कि वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। बालिका की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई थी।
मामले में बालिका अदालत के समक्ष अपने बयान दर्ज करा चुकी है। उसने अपने बयान में आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आरोपी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर अदालत में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी निरस्त कर दी। आरोपी की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब प्रकरण की आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।