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Budaun News: 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कैद

Tue, 22 Sep 2026 01:39 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
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बदायूं। एनसी कक्षा में पढ़ने वाली चार वर्षीय बच्ची को घर के बाहर खेलने के दौरान अपहरण कर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज कुमार गर्ग की कोर्ट ने अभियुक्त पवन कश्यप निवासी मटिया कस्बा व थाना इस्लामनगर को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश ने दोषी को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में बीस-बीस साल के कठोर कारावास की कैद की सजा सुनाई। साथ ही 1.20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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इस्लामनगर थाने में एक महिला ने तहरीर देकर बताया था कि 9 दिसंबर वर्ष 2024 की दोपहर करीब 2:30 बजे उसकी करीब चार वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। तभी पवन कश्यप उसकी पुत्री को फुसलाकर अपने कमरे पर ले गया। कुछ देर बाद पुत्री को घर छोड़ने आया।
इसके बाद बच्ची ने परिजन को घटना के बारे में बताया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पवन के विरुद्ध अपहरण करने, दुष्कर्म, गलत इरादे से अगवा करने व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। घटना के दूसरे दिन आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। इसके बाद कोर्ट ने केस में सुनवाई शुरू की। पीड़िता की बड़ी बहन, उसकी दादी ने भी बयान दर्ज कराए। बड़ी बहन ने कोर्ट में बताया था कि उसकी बहन घटना से पहले पढ़ने जाती थी, अब नहीं जाती है। उसने पूरा घटनाक्रम बताते हुए कहा कि बहन को जब आरोपी उसके घर छोड़ गया, इसके बाद उसने बताया कि वहां पहले से दो लोग मौजूद थे। तीनों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया।
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मां ने रिपोर्ट लिखाने के लिए तीनों के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन थाने में पुलिसकर्मियों ने यह कह दिया कि एक ही व्यक्ति के नाम तहरीर दी जाएगी तो रिपोर्ट दर्ज होगी। थाने वालों ने मेरा, बहन व मां का वीडियो भी बनाया था। मैंने पुलिस कर्मियों को यही बयान दिया था कि आरोपी पवन कश्यप के साथ दो अन्य ने घटना की। कोर्ट ने सभी गवाहों, साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पवन काे दोषी करार दिया। कोर्ट ने सोमवार को दोषी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई।
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