बदायूं। आठ लाख रुपये का लोन लेने के बाद धोखे से गाड़ी पांच लाख रुपये में बेच दी गई। गाड़ी की आरसी मांगने के बाद भी नहीं दी गई। पता लगने के बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन मामला दर्ज नहीं हो सका। हारकर पीड़ित ने सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया। बुधवार को कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव मसूदपुरा के मझरा नंदे नगला के रहने वाले रामदास ने बताया कि वह सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के इन्द्राचौक केनरा बैंक के पास रह रहा है। चार जून 2024 को बरेली निवासी पंकज गुप्ता ने एक गाड़ी पांच लाख रुपये में खरीदी थी। 2.50 लाख रुपये नकद दे दिया गया। बाकी रुपये आरसी देने के बाद देने का वायदा किया।
बाद में पता लगा कि गाडी पर आठ लाख रुपये का लोन है, जो पंकज ने बेचते समय नहीं बताया था। धोखाधड़ी कर उसको गाड़ी दे दी गई। उसने पुलिस से लेकर अधिकारियों तक से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने विवेचना शुरू की है।