कृषि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना में शारीरिक क्षति होने पर अब किसानों को सरकार से बीमा सहायता राशि मिलेगी। इसके लिए सरकार ने सामूहिक जनता दुर्घटना सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत मंडी उत्पादन समिति किसानों को दुर्घटना सहायता राशि मुहैया कराएगी। मंडी उत्पादन समिति से जुड़े किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें किसान की छोटी अंगुली क्षतिग्रस्त होने से लेकर मृत्यु तक दुर्घटना बीमा सहायता राशि का प्रावधान है।
प्रदेश सरकार की इस योजना में ऐसे किसान ही आवेदन कर पाएंगे, जिनके पास भूमि है और जिनके साथ कोई भी दुर्घटना कृषि यंत्र से हुई होगी। कृषि कार्य के दौरान ट्रैक्टर, थ्रेसर, कटर, हल, कुएं की खुदाई, सिंचाई, गुड़ाई, बैलगाड़ी, हंसिया, खुरपी, फावड़ा, टयूबवेल, हल से दुर्घटनाग्रस्त हुए किसान बीमा का लाभ हासिल कर पाएंगे। दुर्घटना के बाद किसान और उसके परिजन की ओर से संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसकी प्रतिलिपि के साथ मंडी उत्पादन समिति को योजना के लाभ के लिए आवेदन करना होगा।
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कितनी मिलेगी बीमा राशि
-हाथ की एक अंगुली क्षतिग्रस्त होने पर 3 हजार। दो अंगुली क्षतिग्रस्त होने पर 6 हजार। अंगूठा क्षतिग्रस्त होने पर 18 हजार। एक आंख, एक हाथ या एक पैर क्षतिग्रस्त होने पर 20 हजार। दोनों आंख, दो हाथ या दोनों पैर क्षतिग्रस्त होने पर 60 हजार। मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये सामूहिक जनता दुर्घटना सहायता योजना में मंडी समिति की ओर से दिए जाएंगे।
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यह प्रदेश सरकार की योजना है इसमें अभी तक कोई आवेदन नही हुआ है, इसके प्रचार के लिए जगह जगह पोस्टर भी लगवाए हैं। इस योजना में भूमिधर किसान ही लाभ उठा पाएंगे।
-मुकेश कुमार यादव, सचिव मंडी समिति