बदायूं। किशोरी से दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने युवक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 16 अप्रैल 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी दस वर्ष की बेटी के साथ कुल्फी बेचने वाले ने दुष्कर्म किया है। बताया कि उसकी बेटी अपने मकान के पास बने मंदिर में खेल रही थी। वहीं अलापुर कस्बे का रहने वाला रोहित कुल्फी बेच रहा था। कुल्फी खिलाने के बहाने वह पास में ही एकांत जगह पर बच्ची को ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बच्ची की चीख सुनकर मां मौके पर पहुंच गई। देखा तो बेटी गंभीर अवस्था में जमीन पर पड़ी थी। गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही आरोपी को जेल भेज दिया। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।