फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Budaun News: पंजीकरण नहीं कराने वाले थोक-फुटकर बीज विक्रेताओं के लाइसेंस होंगे निलंबित

विज्ञापन
विज्ञापन
बदायूं। जिले में नकली और अमानक बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने साथी पोर्टल पर बीज व्यवसायियों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। तय समय सीमा 25 जुलाई तक पंजीकरण न कराने वाले थोक और फुटकर बीज विक्रेताओं के खिलाफ लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

जिला कृषि अधिकारी मनोज रावत ने बताया कि साथी पोर्टल के माध्यम से बीजों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और बिक्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। इससे बीज की गुणवत्ता की निगरानी आसान होगी। साथ ही उत्पादन इकाई से लेकर किसान तक पूरी आपूर्ति शृंखला ऑनलाइन दर्ज रहेगी। इससे नकली, अमानक और अवैध स्रोतों से बेचे जाने वाले बीजों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी बीज निर्माता, प्रसंस्करण इकाइयों, थोक और फुटकर विक्रेताओं को 20 जुलाई तक साथी पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यदि 25 जुलाई तक भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो संबंधित लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन



यह दस्तावेज होंगे अनिवार्य
-बीज लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण और प्रतिष्ठान से संबंधित अन्य आवश्यक अभिलेख।

किसानों को क्या होगा फायदा
- नकली बीजों की बिक्री पर लगेगी रोक।
- केवल प्रमाणित और गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध होंगे।
- बीज की पूरी आपूर्ति शृंखला ऑनलाइन ट्रैक हो सकेगी।
- शिकायतों के निस्तारण में मिलेगी आसानी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें