कटरा सआदतगंज कांड में वादी पक्ष ने सीबीआई से गवाहों के बयानों की नकल मांगी है। इसके लिए वादी पक्ष के वकील ने पाक्सो एक्ट 2012 की धारा-25 (2) के तहत कोर्ट में दरख्वास्त दी है। वादी पक्ष को गवाहों के बयानों की नकल दी जाए या नहीं इस पर कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। चर्चित मामले में सुनवाई कर रहे स्पेशल जज पाक्सो एक्ट/एडीजे प्रथम प्रमोद कुमार ने फाइनल बहस के लिए 28 जून निर्धारित की है।
कटरा सआदतगंज में 27/28 मई की रात चचेरी-तहेरी बहनों के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले थे। परिवार वालों ने तीन सगे भाइयों और दो पुलिस कर्मियों पर गैंगरेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में जांच सीबीआई को सौंपी गई। 11 दिसंबर 2014 को सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। दावा किया कि लड़कियों ने खुदकुशी की है। उनके साथ रेप नहीं हुआ। वादी पक्ष ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट दाखिल किया था।
इस पर स्पेशल जज पाक्सो एक्ट सुनवाई कर रहे हैं। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट के संबंध में अपनी बहस पूरी कर चुकी है। गुरुवार को वादी पक्ष को प्रोटेस्ट के समर्थन में बहस करनी थी। वादी पक्ष के वकील एचएस नकवी और ज्ञान सिंह ने पाक्सो एक्ट 2012 की धारा-25 (2) के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर गवाहों के बयानों की नकल मांगी है। उनका कहना है कि गवाहों के बयानों की नकल के बाद ही वह अपनी बात सही ढंग से कह सकते हैं। इस पर कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में फाइनल बहस के लिए 28 जून निर्धारित की है।