बदायूं। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना में आवेदन निरस्त किए जाने के मामले में कोर्ट ने डीएम, एसडीएम और मंडी सचिव को नोटिस जारी किया है। उन्हें 20 दिसंबर को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
दातागंज क्षेत्र के गांव रायपुर धीरपुर निवासी एलिस ने दो दिसंबर को वाद दायर किया था। एलिस ने बताया कि उसके पति विकास उर्फ बॉबी की 12 अप्रैल को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके पति अपने पिता की जमीन पर खेती करके परिवार का पालन पोषण किया करते थे। पति की मौत के बाद उसके सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गई है।
उसने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन किया था। आवेदन के बारे में हल्का लेखपाल, तहसीलदार सदर से पांच अक्तूबर को कार्यालय जाकर जानकारी ली तो बताया गया कि उसका आवेदन 27 सितंबर को ही निरस्त कर दिया गया है। आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय से अस्वीकृत आदेश में एसडीएम दातागंज ने जांच की और लिखा कि मृतक के पास अपनी भूमि नहीं है।
मृतक की पत्नी ने की मांग
हादसे से पहले पति खेती कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। पिता की जमीन पर कृषि कार्य करते थे, जबकि भू-स्वामी खुद अपने बेटे को जमीन पर खेती करने को दे चुके थे। खेती के अलावा उनको कोई कारोबार भी नहीं था। उनकी मौत के बाद अब परिवार संकट से गुजर रहा है। इसके बाद भी उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया। एलिस ने बीमा राशि के पांच लाख रुपये घटना के समय से अब तक का ब्याज सहित व साथ ही 15 हजार रुपये अधिवक्ता खर्चा भी दिलाने की मांग की है। वाद दायर होने के बाद अदालत ने नोटिस जारी कर 20 दिसंबर को अपना पक्ष रखने की तिथि निर्धारित की है।