बिल्सी के आर्य कन्या इंटर कालेज में शिविर में छात्राओं को जागरुक करती तहसीलदार प्रभा सिंह। स्त्
बिल्सी। आर्य कन्या इंटर काॅलेज में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। इसमें तहसीलदार प्रभा सिंह ने छात्राओं को बालक-बालिकाओं की कानून की जानकारी दी। पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट 2012 के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि देश में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 40 प्रतिशत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, जो बच्चों को गर्भ से ही प्राप्त हो जाता है।
अनुच्छेद 21-ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलता है। इसे लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध व अनुच्छेद 24 बालश्रम के विरुद्ध बच्चों को अधिकार प्रदान करता है। बच्चों के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 पारित किया गया, जिसमें बच्चों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों के लिए तीन वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। प्रधानाचार्य सुमन रानी ने छात्राओं के हितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर पीएलवी सपना सिंह, रेखा, संगीता, मंजूलता, शारदा आदि मौजूद रही। संवाद