बदायूं। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के विलय की नीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विलय करने का निर्णय लिया है। ऐसे विद्यालय, जिनमें बच्चों की संख्या 50 से कम है। उन्हें नजदीक के विद्यालय में समायोजित किया जाएगा। इससे पहले यह नियम केवल एक किलोमीटर तक लागू था, लेकिन अब सीमा को तीन किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है।
बेसिक शिक्षा विभाग का आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से जिले में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। बिसौली, दातागंज और उसावां ब्लॉक में शिक्षा विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर यह जांच कर रही हैं कि किन स्कूलों में बच्चों की संख्या 50 से कम है और वे नजदीकी स्कूल के दायरे में आते हैं। अधिकारियों के मुताबिक अभी ऐसा कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं मिला है। जहां पर बच्चों की संख्या 50 से कम थी, उनको पिछले आदेश के आधार पर दूसरे स्कूलों में विलय कर दिया गया था।
अभिभावकों में रोष
-इस फैसले को लेकर अभिभावकों में रोष है। दातागंज के अभिभावक गीता देवी का कहना है कि छोटे बच्चों को रोज तीन किलोमीटर दूर भेजना मुश्किल होगा, खासकर बारिश और गर्मी के दिनों में ज्यादा दिक्कत होगी।
वर्जन
पहले एक किलोमीटर का आदेश था। अब तीन किलोमीटर का आदेश जारी हुआ है। ऐसे में स्कूलों की दूरी और छात्र-छात्राओं की संख्या की नए सिरे से जांच कराई जा रही है। - वीरेंद्र कुमार सिंह, बीएसए