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Budaun News: पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास, घर के बाहर फेंका था शव

Wed, 01 Oct 2025 12:37 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock
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बदायूं। नौ साल पुराने पत्नी की हत्या के आरोपी पति सत्यपाल को अपर सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा म्याऊं के मोहल्ला असफपुर के रहने वाले टीकाराम ने 17 मार्च 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी बेटी फूलनदेवी की शादी करीब 14 साल पहले कस्बे के ही रहने वाले सत्यपाल पुत्र रामसहाय के साथ की थी।

बेटी अपने मायके में थी कि दामाद सत्यपाल ने 16 मार्च 2016 की रात करीब 11 बजे घर में घुसकर बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को मेरे घर से खींचकर बाहर खाली पड़ी जगह में फेंक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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