बदायूं। डीएम निधि श्रीवास्तव ने कलक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के अभिभावकों की कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान संबंधी जिला स्तरीय समिति की बैठक की। इस दौरान 36 आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए 20 हजार रुपये प्रति विवाह के शादी अनुदान की स्वीकृति दी।
डीएम ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46,480 रुपये प्रतिवर्ष आय वाले अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के अभिभावकों की कन्याओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह के लिए 20 हजार रुपये शादी अनुदान दिया जाता है।
समाज कल्याण विभाग को इसके लिए 84 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए, जिसमें से जांच के बाद नियम व शर्तों के अधीन 36 आवेदन पात्र पाए गए, इन सभी 36 परिवारों की कन्याओं के लिए शादी अनुदान स्वीकृत किया गया है, जो उन्हें 31 मार्च तक अनुदान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।