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Budaun News: सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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बदायूं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश दिए गए हैं। इस मामले में दो अन्य को किशोर न्यायालय से पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है।
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अभियोजन के अनुसार, मुकदमे की वादी व पीड़िता की मां ने इस्लामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि तीन अक्तूबर 2017 को उनकी बेटी कोचिंग से लौट रही थी। सुराही गांव के पास तीन लड़कों ने उसे पकड़ लिया। आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इससे उनकी बेटी बेहोश हो गई।
तीनों आरोपी उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। होश आने पर वह घर पहुंची और आपबीती बताई। उस दौरान तीनों आरोपी नाबालिग थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में तीनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनी। इसके बाद तीसरे आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसके सहयोगी दो आरोपियों को पूर्व में किशोर न्यायालय से सजा सुनाई जा चुकी है।
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