फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Budaun News: छेड़खानी के दोषी को चार साल की सजा, जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने छेड़खानी को दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


वादिनी मुकदमा ने थाना कुंवरगांव में 30 जनवरी 2018 को तहरीर दी। इसमें उसने बताया कि रात करीब नौ बजे गोमिंद मौर्य के घर वादिनी/ पीड़िता का पूरा परिवार दावत खाने गया था। उसकी दादी देख नहीं सकती। घर आने पर उसकी मां ने दादी का खाना लेने हंसराज के घर भेजा। रास्ते में मंदिर के पास तालाब है, वहां पर उसे भोला और उसके साथी लड़के (नाम व पता नहीं मालूम) मिले। उसे रोककर पूछा, कहां जा रही हो। उसने कहा, दादी का खाना लेने तुम्हारे घर जा रही हूं। भोला ने कहा, हम भी चल रहे हैं, रुक जाओ। जैसे ही रुकी, भोला ने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह पर कपड़ा लगाकर छेड़खानी करने लगा। किसी तरह मचाने पर उसकी मां मौके पर आ गई। मां ने… भोला को पकड़ा तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो भोला संग अन्य युवक मौके से भाग निकले।
न्यायालय में भोला पुत्र दान सिंह निवासी ग्राम निनमा थाना कुंवरगांव पर उक्त आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात भोला को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें