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Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को पांच साल की कैद

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बदायूं। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश भी दिए है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, कादरचौक थानाक्षेत्र के एक ग्रामीण ने 11 जुलाई 2016 को बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में ओमवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी को पांच साल के कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। संवाद
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