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Budaun News: बालिका से छेड़छाड़ के जुर्म में पांच साल की सजा

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- कोर्ट ने 15 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। बच्ची से छेड़छाड़ के जुर्म में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने नामजद आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला गया है।
विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा, अमोल जौहरी के अनुसार, थाना बिसौली क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने 29 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, दोपहर में ढाई बजे उसकी चार वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान कस्बा बिसौली के मोहल्ला गदरपुरा निवासी चंदन उर्फ सत्यपाल उसकी बेटी को ले गया और अपने घर में बंद करके उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने सूचना दी। उसने मौके पर पहुंचकर चंदन को पकड़ लिया।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चंदन उर्फ सत्यपाल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज दीपक यादव ने अभियोजन की ओर से वीरेंद्र सिंह वर्मा, अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुना। कोर्ट ने नामजद चंदन उर्फ सत्यपाल को मुजरिम ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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