बदायूं। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी (पीए) एक्ट कोर्ट ने आठ साल पुराने मारपीट के मामले में दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, साल 2017 में हजरतपुर थाने में एससी-एसटी एक्ट के तहत मारपीट, गाली गलौज व धमकी की धारा में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस मामले में गांव रमपुरा खुदे निवासी नन्हें को आरोपी बनाया गया था। मुकदमे की विवेचना सीओ दातागंज ने की। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट लगाई गई, तब से मामला विचाराधीन था। बुधवार को न्यायाधीश ने लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की दलील सुनी। साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने आरोपी नन्हें को मारपीट समेत अन्य आरोपों में दोषी पाते हुए पांच साल व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। संवाद