अपहरण के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
दो साल पुराने नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र व न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
वजीरगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी कि वह नोएडा में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी नानी के यहां 15 जुलाई को गई थी। 26 जुलाई 2022 को दोपहर में भोमेंद्र पुत्र भजनलाल अपने दोस्त पवन पुत्र भगवान दास की सहायता से उसे बहला फुसलाकर कार से नोएडा ले गया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश की। बाद में उसे ढूंढ लिया। उसके बाद उसने बताया कि ओमेंद्र निवासी बझौडा थाना जैतीपुर जिला शाहजहांपुर उसे नानी के घर से नोएडा ले गया। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
गुरुवार को कोर्ट ने अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद ओमेंद्र उर्फ ओमिद को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।