बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फराह मतलूब ने खरखोली खुर्द में खेत और फसल पर कब्जा करने की नीयत से किसान की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा सखानूं के वार्ड चार निवासी बच्चू सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह, मुरारी लाल और कन्हाई लाल का गांव के ही कुछ लोगों का खरखोली खुर्द में जमीन को लेकर विवाद था। जमीन का मुकदमा वह जीत गए। इसके बाद विपक्षी रंजिश मानने लगे। वह उसमें लगी गेहूं की फसल को छीनना चाह रहे थे। 15 अप्रैल 2022 को बच्चू सिंह, मुरारी लाल व कन्हाई लाल खेत में फसल की रखवाली कर रहे थे। तभी विपक्षी चमन सिंह व नवाब सिंह पुत्र सुखलाल, जगपाल व कृष्णपाल पुत्र नवाब सिंह निवासी सखानूं और जगवीर पुत्र मिजाजी निवासी ग्राम जगत ने आए और हमला कर दिया। लाठी डंडों व तमंचे के हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान घायल बच्चू सिंह की मौत हो गई। उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। कोर्ट ने अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद चमन सिंह व नवाब सिंह पुत्रगण सुखलाल, जगपाल पुत्र नवाब सिंह, कृष्णपाल पुत्र नवाब सिंह निवासी गण वार्ड चार सखानू, जगवीर पुत्र मिजाजी निवासी ग्राम जगत को बच्चू सिंह की हत्या करने का दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फराह मतलूब ने पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 51-51 हजार रुपये का अर्थदंड जुर्माना भी लगाया है।