बदायूं। बिसौली क्षेत्र में भूमि खरीदने के दौरान कम स्टांप शुल्क जमा करने के वाद की सुनवाई करते हुए डीएम अवनीश राय की कोर्ट ने महिला खरीदार पर 2,00,600 रुपये का जुर्माना लगाया है।
डीएम कोर्ट से जारी आदेश में कहा गया है कि उप निबंधक बिसौली की 27 मई को मिली स्थलीय जांच आख्या के आधार पर वाद की सुनवाई प्रारंभ की गई। जांच अधिकारी ने आख्या में बताया है कि कस्बा सैदपुर के मोहल्ला खेड़ा निवासी स्येद मेहवीश रियासत पत्नी मुस्तफा अली जमीनली सायेद ने ग्राम नदवारी में 1207 वर्ग मीटर भूमि क्रय की थी।
निरीक्षण में पाया गया कि भूमि दो रास्तों व शिक्षण संस्थान के निकट है, जिस पर कृषि दर से मूल्यांकन कर स्टांप एवं निबंधक शुल्क जमा किया गया है, जबकि इस भूमि की कीमत 50,51,295 रुपये आंकी गई है। नियमानुसार 2,02,080 रुपये का स्टांप शुल्क एवं 50,520 रुपये का निबंधन शुल्क जमा होना चाहिए था, लेकिन बैनामा पंजीकृत कराने के दौरान 41,600 रुपये का स्टांप शुल्क और 10,400 रुपये निबंधन शुल्क अदा किया गया। इस तरह कुल 1,60,480 रुपये स्टांप शुल्क और 40,120 रुपये निबंधन शुल्क की चोरी की गई है।
डीएम ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना। बाद में जांच आख्या को सही मानते हुए स्येद मेहवीश रियासत पर 2,00,600 रुपये का जुर्माना लगाते हुए 1.5 प्रतिशत मासिक दर से साधारण ब्याज सहित धनराशि वसूलने के आदेश दिए। धनराशि मय ब्याज सहित एक पक्ष में राजकीय कोष में जमा न करने पर धनराशि भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल करने के भी आदेश दिए गए हैं।