बदायूं। अपर जिला जज व विशेष (पॉक्सो एक्ट कक्ष दो) के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने के आरोप में पिता व तीन बेटों को दोषी माना। न्यायालय ने पिता व उसके तीन बेटों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माने की धनराशि पीड़ित परिवार को देने का हुक्म दिया।
वादी मुकदमा राम चरन निवासी कटिया ने 13 दिसंबर 2015 को अलापुर थाना में तहरीर दी। इसमें कहा गया था कि उसका बेटा वीरपाल घर पर था। रात 10 बजे सुनील, संजीव, शेर सिंह और उनके पिता नेत्रपाल बंदूक व तमंचा लेकर आए। पुरानी रंजिश को लेकर उन्हें गालियां देते हुए कहा कि तेरा शेर (बेटा) कहां है, जान से मारना है। इसी बीच उसका बेटा एकदम छत पर गया।
वादी रामचरण व उसका दूसरा लड़का देव सिंह और उसके भाई ओमकार गेट पर पहुंचे। इतने में सुनील ने अपने हाथ में लिए असलहा से बेटे वीरपाल को गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोलीबारी करने के बाद नेत्रपाल व उसके तीनों बेटे भाग गए। न्यायालय में सुनील, संजीव, शेर सिंह पुत्रगण नेत्रपाल, नेत्रपाल पुत्र डल्लू निवासीगण ग्राम नवादा पोस्ट कटिया थाना अलापुर पर घर में घुसकर वीरपाल की हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया।
इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। तब से यह मामला विचाराधीन था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।
शादी से पहले दूल्हे की हत्या में बाल अपचारी को 20 साल की कैद
- अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दिनेश तिवारी ने सुनाई सजा
- दोषी को 55 हजार रुपये बतौर जुर्माना देने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दिनेश तिवारी ने छह साल पहले दूल्हे की बेरहमी से हत्या करने के मामले में बाल अपचारी को दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषी बाल अपचारी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 55 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
मामला उझानी थाना क्षेत्र का है। एक गांव निवासी एक पीड़ित ने 19 जून 2020 को पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में कहा था कि उनका 18 वर्षीय बेटा मलखान घर पर था। तभी गांव का ही बाल अपचारी उसे अपनी बाइक पर बैठाकर साथ ले गया। जब मलखान देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।
खोजते हुए जब परिवार वाले गंगा की कटरी इलाके में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। रात करीब नौ बजे उन्होंने देखा कि बाल अपचारी अपने साथी के साथ मिलकर मलखान को लाठी-डंडों और चाकुओं से बुरी तरह पीट रहे थे। गंभीर चोटों के कारण मलखान की मौत हो गई।
हत्या की वजह बेहद हैरान करने वाली थी। मलखान की शादी 29 जून को होने वाली थी, लेकिन आरोपी पक्ष इस शादी के खिलाफ था। इसी विवाद के चलते उन्होंने शादी से ठीक पहले उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने विवेचना की और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। इसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दिनेश तिवारी मामले की सुनवाई करते हुए बाल अपचारी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।