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जीएसटी की बारीकियां समझाईं 

Wed, 19 Jul 2017 10:39 PM IST
बदायूं।
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Explain the GST nuances - फोटो : Explain the GST nuances
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जीएसटी को लेकर व्यापारियों में बनी असमंजस की स्थिति को साफ करन के लिए  विशेष  सचिव अबरार अहमद बुधवार को यहां पहुंचे। व्यापारियों से रूबरू होकर उन्होंने जीएसटी की बारीकियां समझाईं। व्यापारियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी दिक्कत के लिए वह वाणिज्यकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कलक्ट्रेट परिसर में हुई बैठक में विशेष सचिव अहमद ने जीएसटीएन पोर्टल पर व्यापारियों की तरफ से होने वाले इनरोलमेंट, माइग्रेशन और रिर्टन दाखिला के संबंध में जानकारी दी।  बताया कि जीएसटीएन पर कोई बड़ा व्यापारी आसानी से पंजीकरण कर रिर्टन भर सकता है। उन्होंने जीएसटीआर के सभी नियमों को समझाया। असिस्टेंट कमिश्नर महेंद्र चंद्र गंगवार ने कहा कि 75 लाख तक का सालाना टर्नओवर करने वाले व्यापारी कंपाउंड ले सकते हैं। यदि वह प्रदेश से बाहर कोई भी माल सप्लाई करेगा तो उन्हें कंपाउड में छूट नहीं मिल सकेगी। ज्वाइंट कमिश्नर एसपी अग्रवाल ने कहा कि अब तक जिले के 90 प्रतिशत व्यापारी जीएसटी में माइग्रेट हो चुके है। जीएसटी की बारीकियां समझाने के लिए तहसील स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जा रहीं हैं। इस बीच कई व्यापारियों ने जीएसटी को लेकर अपने समस्याओं को अधिकारियों कोे सामने रखा जिन्हें दूर किया गया। कहा गया कि य
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दि इसके बाद भी किसी व्यापारी को कुछ समझने में कठिनाई हो रही है तो वह वाणिज्यकर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बैठक में डिप्टी कमिश्नर राजीव सिंह, ज्वांइट कमिश्नर एसएल दोहरे, डिप्टी कमिश्नर राज कुमार, अमित अग्रवाल, चार्टड अकाउटेंट अजय गोयल आदि मौजूद थे।
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