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कोचिंग क्लास लगाई तो पंजीकरण होगा निरस्त, दर्ज होगी एफआईआर

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बदायूं। कोविड काल में प्रदेश सरकार ने स्कूलों को तो खोल दिया लेकिन अभी उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने पर पाबंदी लगा रखी है। कहा गया है कि स्कूलों में केवल शिक्षक ही आएंगे और अपने पुराने कामों को पूरा करेंगे। इस दौरान कुछ प्राइवेट कोचिंग संचालकों ने अपनी कक्षाओं को शुरू कर दिया है। इसी बीच अधिकारियों ने कहा कि अगर कोचिंग चलती मिली तो उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।
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कोरोना वायरस ने को देखते देशभर में लॉकडाउन लगा दिया गया। इसकी वजह से एक अप्रैल से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र की भी शुरुआत नहीं हो सकी। कोविड-19 के संक्रमण का सबसे ज्यादा असर बच्चों को बुजुर्गों पर देखने को मिला रहा। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने अभी तक बच्चों के लिए स्कूल और कोचिंग को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सरकार ने परिषदीय और माध्यमिक स्कूलों को खोला है। यहां पर केवल शिक्षकों को ही विद्यालय आने की अनुमति है ताकि वह अपने पेंडिंग कामों को निपटा सके। इस दौरान जनपद में कुछ कोचिंग संचालकों ने चोरी छिपे कोचिंग को खोलना शुरू कर दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर डीआईओएस ने सभी कोचिंग संचालकों का निर्देशित किया है कि अगर किसी ने यह गलती की तो उनके कोचिंग का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
क्या कहते हैं अधिकारी
सभी कोचिंग संचालकों के लिए पत्र जारी किया है। निर्देशित किया है कि अगर किसी ने कोचिंग खोली तो उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
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- राममूरत, डीआईओएस
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