अलापुर। नगर पंचायत की चेयरपर्सन हुमा बी के पति को जिला बदर करने का आदेश एडीएम ने दिया है। हालांकि अब तक उन्हें जिला बदर का आदेश भी रिसीव नहीं कराया जा सका है।
नगर पंचायत की चेयरपर्सन हुमा बी और उनके पति फहीमउद्दीन काफी समय से विवादों में हैं। विगत दिनों चेयरपर्सन हुमा बी के वित्तीय अधिकार सीज हुए थे। इसके बाद वह हाईकोर्ट की शरण में चलीं गईं। जहां कोर्ट ने राहत देते हुए उनके अधिकार बहाली का आदेश दिया। पुलिस ने चेयरपर्सन के पति फहीमउद्दीन के खिलाफ गुंडा अधिनियम की कार्रवाई की थी।
बीती सात अगस्त को एडीएम प्रशासन ने जिला बदर करने के आदेश दिया। पुलिस अब तक उन्हें आदेश रिसीव नहीं करा सकी है। वहीं चेयरपर्सन हुमा बी का कहना है कि उनके पति को राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। वह इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी।संवाद