फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अपहरण के मामले में दस साल कैद, जुर्माना

Wed, 04 Feb 2015 11:43 PM IST
बदायूं।
विज्ञापन
विज्ञापन
न्यायालय स्पेशल जज(ईसी एक्ट) सीपी सिंह ने अपहरण के मामले में नामजद को दस साल कैद सहित दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

घटना थाना उसहैत क्षेत्र के गांव हरेंडी की है। खेमकरन किसान का 25 वर्षीय पुत्र रामवीर 18 जुलाई 2005 को मक्का की फसल की रखवाली करने खेत पर गया था। उसके साथ धर्मसिंह भी था। इसी बीच देर रात आरोपी वीरेंद्र ने अपने साथियों के साथ रामवीर का अपहरण कर लिया। बाद में सात अगस्त 2008 को रामवीर आरोपी वीरेंद्र के चंगुल से छूटकर भाग आया। श्री सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत रामवीर के अपहरण के आरोप में दोषी पाकर वीरेंद्र को दस साल कैद सहित दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकेश यादव ने की।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें