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किशोरी से दुष्कर्म मामले में एक को उम्रकैद

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बदायूं। करीब तीन साल पहले अनुसूचित जाति की एक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट मचला अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुजरिम पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है। धनराशि जमा होने पर आधी रकम पीड़िता को देने का कोर्ट ने आदेश दिया है।
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किशोरी से दुष्कर्म की वारदात थाना बिनावर के एक गांव में हुई थी। गांव निवासी एक व्यक्ति ने 13 दिसंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 12 दिसंबर की रात करीब आठ बजे शौच के लिए जंगल में गई थी। उसी दौरान प्रेम कुमार निवासी ग्राम नाई थाना बिनावर ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता जब घर नहीं पहुंची तब उसके पिता और भाई उसको तलाशते हुए जंगल की तरफ गए। आरोपी प्रेम कुमार उनको देखकर मौके से फरार हो गया। पीड़िता के पिता ने प्रेम कुमार के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
स्पेशल जज मचला अग्रवाल ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मदनलाल राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रेम कुमार को मुजरिम करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 30 हजार का जुर्माना भी डाला।
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