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कोर्ट ने खाद्य निरीक्षक  से मांगा स्पष्टीकरण

Wed, 05 Oct 2016 11:47 PM IST
बदायूं, ब्यूरो
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पड़ौआ रोड स्थित बंद फैक्ट्री का कर दिया था चालान 
 शहर में दो माह पहले बंद हो चुकी दूध डेयरी का चालान करने वाले खाद्य निरीक्षक से कोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले में 11 नवंबर को स्पष्टीकरण देने का आदेश एसीजेएम द्वितीय ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दिए। 
खाद्य निरीक्षक ने 11 अगस्त 2010 को पड़ौआ रोड पर स्थित संस्कार डेयरी का निरीक्षण करके दूध का सैंपल भरा था। इसमें प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट 24 सितंबर 2010 को आई, जिसमें मिलावट पाई गई थी। इसके बाद डीएम के आदेश पर 30 अप्रैल 2011 को एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने डेयरी मालिक हरीश कुमार पुत्र वीरेंद्र कुमार निवासी जयजयराम मोहल्ला कासगंज और काव्य शर्मा पुत्र कृष्णकांत चतुर्वेदी के खिलाफ वारंट जारी किए थे। इस पर 19 जून 2011 को थाना सिविल लाइंस से आख्या प्राप्त हुई, कि फैक्ट्री एक वर्ष से बंद पड़ी है। 
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जून में बंद हो चुकी डेयरी का चालान दो माह के बाद किया गया था। इस मामले में एसीजेएम द्वितीय अमरजीत ने संज्ञान लेते हुए खाद्य निरीक्षक को एक नवंबर को कोर्ट में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। 
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