बदायूं। एक मामले की विवेचना आख्या तलब न भेजने पर सीजेएम नवनीत भारती ने इंस्पेक्टर उझानी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। नोटिस में यह भी लिखा है कि इंस्पेक्टर उझानी के खिलाफ अवमानना का मुकदमा कोर्ट में दर्ज किया जा चुका है। सुनवाई की तारीख पांच जुलाई 2022 मुकर्रर की गई है।
कोतवाली उझानी के एक मामले में थाना हाजा पर एक एनसीआर दर्ज की गई थी। जिसमें कोतवाली पुलिस विवेचना कर रही थी। वादी ने मामले की धाराओं को तरमीम करने को 155 (2) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर कोर्ट ने 26 मई 2022 को आख्या तलब की थी। कोर्ट के आदेश के बावजूद उझानी पुलिस ने मामले में पांच तिथियां बीत जाने के बाद भी आख्या प्रेषित नहीं की। मामले के वादी वेदराम ने अपने अधिवक्ता द्वारा सीजेएम कोर्ट में न्यायालय की अवमानना के संबंध में मुकदमा दायर किया। जिस पर सीजेएम नवनीत भारती ने मामला सरकार बनाम हरपाल सिंह इंस्पेक्टर उझानी के रूप में दर्ज कर पांच जुलाई 2022 को सुनवाई की तारीख नियत की है। संवाद