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Budaun News: लूट के बाद हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Tue, 10 Feb 2026 12:10 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
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बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दस के सौरभ सक्सेना ने घोड़ा-तांगा लूटकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। उसको आजीवन कैद की सजा के साथ ही 95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उसके साथ दूसरे आरोपी को दोषी मुक्त कर दिया गया।
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बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के गांव भिलाैलिया के रहने वाले मुनेंद्र पाल पुत्र मोरपाल ने थाना उझानी पुलिस को सात मई 2015 को शिकायतीपत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसका बेटा अरुन कुमार भिलौलिया गांव से उझानी तक घोड़ा-तांगा चलाता है। छह मई 2015 को शाम करीब 7:30 बजे उसके क्षेत्र के गांव मिहोना के रहने वाले हरनाम सिंह उर्फ कारीगर व लाखन ने घोड़ा-तांगा लूट लिया और उसके बेटे की हत्या कर दी।

पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने आरोपी हरनाम सिंह उर्फ कारीगर व लाखन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए हरनाम को आजीवन कैद की सजा सुनाई। जबकि लाखन के खिलाफ सुबूत न मिलने पर उसको दोष मुक्त कर दिया गया।
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