बदायूं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी हकीम को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कुंवरगांव थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने 21 मई 2024 को थाने में तहरीर दी थी। कहा था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी को ग्राम चकोलर, थाना कुंवरगांव निवासी हकीम बहलाकर कहीं ले गया है। परिवार के दबाव बनाने पर आरोपी हकीम किशोरी को वापस ले आया। पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि हकीम रात करीब 12 बजे उसकी छत पर आया था। उसने मुंह पर कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर दिया।
होश आने पर पीड़िता ने खुद को हकीम के मक्का के खेत में बने एक टांड पर पाया। वहां हकीम ने उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया। विरोध करने पर हकीम ने पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने हकीम को दोषी पाया। न्यायालय ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए सजा सुनाई है।