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Budaun News: छात्रा का अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की सजा

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बदायूं। अपर जिला जल व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष संख्या एक की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी माना। दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 22 हजार रुपए जुर्माना डाला है।
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बीते 11 सितंबर 2017 को शिकायतकर्ता पिता ने थाना उघैती में तहरीर दी। जिसमें बताया, उसकी कक्षा नौ में पढ़ने वाली 13 साल की नाबालिग बेटी सात सितंबर 2017 को सुबह उघैती के एक स्कूल में घर से पढ़ने आई थी। जब घर वापस नहीं पहुंची तो उसका पता लगाया लेकिन नहीं मिली। पुलिस ने पिता की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर ली।
खोजबीन के दौरान पिता को अशोक व विजेंद्र ने बताया उसकी बेटी को गुड्डू पुत्र सुरेश निवासी सुजानपुर थाना बिसौली और माऊ लाल पुत्र लालाराम, बंटी पत्नी माऊ लाल निवासी गड़ महानगर थाना उघैती व गणेश निवासी खंडुआ थाना उधौती बहला फुसलाकर ले जाते समय भूशंकर की टंकी के पास देखा। पुलिस ने खोजबीन के बाद छात्रा नरैनी चौराहे पर मिली।
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छात्रा ने बताया कि उसे गुड्डू बहलाकर दिल्ली ले गया था। वहां एक कमरे में की दिन दुष्कर्म करता रहा। फिर वह उसे नरेनी चौराहे पर छोड़कर चला गया। पुलिस ने विवेचना करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। मंगलवार को न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।

छेड़खानी के दोषी के तीन साल की सजा, जुर्माना

बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने राशन लेने गई लड़की के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को दोष सिद्ध किया। दोषी को तीन साल की कैद समेत 10 हजार 500 रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति रूप में देने का आदेश दिया है।
कोतवाल दातागंज क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था कि उसकी बेटी गांव की दूसरी लड़की के साथ राशन लेने उचित दर विक्रेता के यहां गई थी। लौटते समय अनुज पुत्र टोड़ी उसके साथ छेड़खानी करने लगा। लड़की के चिल्लाने और राहगीरों के आने पर वह भाग गया। मामले की रिपोर्ट 23 सितंबर 2020 को दातागंज कोतवाली में दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की। न्यायालय में अनुज पुत्र टोड़ी निवासी सैजनिया थाना दातागंज पर छेड़खानी करने के आरोप में मुकदमा चलाया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात उक्त आरोप में दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है। संवाद
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