बदायूं। सात साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ऋषि कुमार ने दोषी करार दिया है। उसे दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उझानी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 26 अगस्त 2019 को कोतवाली में बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 17 अगस्त को रात करीब नौ बजे गांव मीहलाल नगला निवासी शिवम उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहलाकर अपने साथ ले गया था। बेटी के न मिलने पर परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
पुलिस ने बाद में पीड़िता को अभिरक्षा में लेकर आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। किशोरी को कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराए गए। जहां किशोरी ने आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इसी आधार पर विवेचक ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।