बदायूं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राकेश को बीस वर्ष की कठोर सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि 12 मार्च 2023 की शाम वह गेहूं की रखवाली करने गई थी। उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। तभी गांव का ही राकेश पुत्र कालीचरन अपने एक साथी के साथ मिलकर उसके घर में घुस गया और उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने बुधवार को आरोपी राकेश को सजा सुनाई। संवाद