बदायूं। एनडीपीएस कोर्ट ने मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में आरोपी विवेक कुमार उर्फ सचिन कुमार निवासी रुकनपुर थाना कलान शाहजहांपुर को दोषी ठहराते हुए 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा में केस दर्ज कर विवेचक हरिओम शर्मा ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन विभाग, मॉनिटरिंग सेल और पुलिस टीम ने समन्वय के साथ प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को इस मामले में जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद