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Budaun News: जोगीपुरा और बड़ा बाजार क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण, भेजे नोटिस

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बदायूं। नगर पालिका परिषद बदायूं ने शहर में अतिक्रमण और बिना अनुमति निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए शनिवार को दो अलग-अलग नोटिस जारी किए हैं। जोगीपुरा और बड़ा बाजार (मढई चौक) क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को लेकर संबंधित पक्षों को अंतिम चेतावनी दी है कि वे सात दिन के भीतर निर्माण हटा लें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
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नगर पालिका परिषद के ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी की तरफ से भेजे गए नोटिस में पहला मामला मोहल्ला जोगीपुरा का है, जहां अनुज गुप्ता, तरुण गुप्ता और रिंकू गुप्ता पुत्रगण सुरेश चंद्र गुप्ता के विरुद्ध अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
पालिका की टीम ने जांच में पाया कि जालंधरी सराय स्थित एक ऑयल कंपनी प्रतिष्ठान के सामने सार्वजनिक नाले के अंश भाग पर बिना अनुमति निर्माण कराया गया है। पालिका की ओर से पहले भी कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन संबंधित व्यक्तियों ने कोई जवाब नहीं दिया। रात व अवकाश के दिनों में निर्माण कार्य जारी रखा।
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दूसरा मामला मढई चौक, बड़ा बाजार क्षेत्र का है, जहां महिमा वैश्य पत्नी विनय कुमार वैश्य के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण में पाया गया कि उन्होंने विनियमित क्षेत्र से वर्ष 2020 में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कराया है। पालिका प्रशासन ने इसे पूर्णतः अवैध और नियमविरुद्ध बताया है, जो लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की श्रेणी में आता है। नोटिस में कहा गया है कि यदि 7 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो पालिका खुद हटवाएगी और खर्च की वसूली करेगी।
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