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Budaun News: गलत लेबल से सब्जी मैजिक मसाला बेचने पर कंपनी व डिस्ट्रीब्यूटर पर 1.50 लाख का जुर्माना

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बदायूं। खाद्य सुरक्षा मामलों के न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) मानवेंद्र सिंह की कोर्ट ने भ्रामक तरीके से गलत लेबल लगाकर स्वेच्छा सब्जी मैजिक मसाला बेचने वाली राजस्थान की कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर को दोषी मानते हुए जुर्माने की कार्रवाई की है।
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कोर्ट ने फैशन स्वीटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार रुपये और एसटी संस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई 16 मार्च 2022 को लिए गए सैंपल की जांच पर दर्ज वाद की सुनवाई के बाद की गई।
कोर्ट में खाद्य सुरक्षा अधिकारी डाॅ. भूपेन्द्र सिंह की जांच आख्या पर 4 जनवरी 2023 के आधार पर सुनवाई की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। कोर्ट में बताया गया कि 16 मार्च 2022 को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित प्रवर्तन दल ने विजयनगला में बरेली की ओर से आ रहे वाहन संख्या-यूपी25-सीटी-8140 को रुकवाया। चालक ने पूछने पर अपना नाम धर्म शैलेंद्र प्रताप सिंह निवासी अशोक विहार कॉलोनी, थाना इज्जतनगर, बरेली बताया।
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निरीक्षण में वाहन में हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, बेसन, आंटा, स्वेच्छा सब्जी मैजिक मसाला मिला। स्वेच्छा सब्जी मैजिक मसाला में मिलावट का संदेह होने पर चार पैकेट 172 रुपये में नमूना के लिए क्रय किए। क्रय पैकेटों पर विपणनकर्ता फैशन स्वीटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, आरसीएम वर्ल्ड सेंटर, स्वरूपगंज वाया हमीरगढ़, जनपद भीलबाड़ा (राजस्थान) और विनिर्माता एसटी संस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिखा था।
जांच में खाद्य विश्लेषक ने नमूना मिथ्याछाप घोषित किया। कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए विपणनकर्ता फैशन स्वीटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और विनिर्माता एसटी संस इंडस्ट्रीज को दोषी मानते हुए जुर्माने की कार्रवाई की। आदेश में कहा गया है कि 30 दिन में आरोपित धनराशि जमा नहीं की गई तो भू-राजस्व के बकाए की भांति वसूली कराई जाएगी। कोर्ट ने आदेश की प्रति थानाध्यक्ष पुलिस स्टेशन भीमगंज, जनपद-भीलबाड़ा (राजस्थान) को भी भेजी है। संवाद
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