बदायूं। पूर्व बसपा विधायक हाजी मसर्रत अली बिट्टन के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत सहसवान पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है। यह कार्रवाई उनके कार्यालय की दीवार पर लगे करंट की चपेट में आकर एक बंदर की मौत के मामले में हुई है। पुलिस ने गहन जांच के बाद यह कदम उठाया है।
पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने छह फरवरी को पूर्व विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि हाजी बिट्टन के कार्यालय की चाहरदीवारी पर लगाए गए करंट वाले तार की चपेट में आने से एक बंदर की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर उनका बयान दर्ज किया। तफ्तीश और साक्ष्य संकलन के बाद यह स्पष्ट हुआ कि प्रतिबंधित करंट वाले तार उनके कार्यालय की चाहरदीवारी पर लगे थे। इन्हीं तारों की वजह से बंदर की मौत हुई थी, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। एसएचओ सहसवान धनंजय सिंह ने पुष्टि की कि सभी साक्ष्यों के आधार पर पूर्व विधायक हाजी मसर्रत अली बिट्टन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।