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Budaun News: नगर पंचायत अध्यक्ष, ईओ, नोटरी व स्टांप वेंडर के खिलाफ मुकदमा

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बदायूं। वजीरगंज नगर पंचायत में फर्जीवाड़े के आरोपों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर नगर पंचायत अध्यक्ष, तत्कालीन ईओ, नोटरी अधिवक्ता और स्टांप वेंडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर पंचायत वार्ड नौ के सभासद सुमित वार्ष्णेय ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा करवाया है।
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सभासद सुमित वार्ष्णेय का आरोप है कि उन्होंने 15 फरवरी 2025 को नगर पंचायत अध्यक्ष नूरसबा बेगम और तत्कालीन ईओ अखिलेश दीक्षित पर वित्तीय घोटालों की शिकायत जिलाधिकारी को दी थी। शिकायत की जानकारी होते ही आरोपियों ने षड्यंत्र रचकर उनके नाम से फर्जी शपथपत्र तैयार करा लिया। इसमें उनके हस्ताक्षर भी कूटरचित तरीके से किए गए और नोटरी से प्रमाणित कराकर डीएम को प्रस्तुत किया गया, ताकि उनकी शिकायत को निरस्त कराया जा सके। सुमित वार्ष्णेय का कहना है कि डीएम कार्यालय से प्राप्त पत्र के जरिए उन्हें इस फर्जीवाड़े का पता चला। जब उन्होंने इस मामले में थाने और एसएसपी से शिकायत की तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इसलिए उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मोहम्मद तौसीफ रज़ा ने इसे गंभीर मानते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष, तत्कालीन ईओ, नोटरी अधिवक्ता और स्टांप वेंडर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।

नगर पंचायत अध्यक्ष बोली, आरोप निराधार
नगर पंचायत अध्यक्ष नूरसबा बेगम का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। कहा कि पहले भी उन पर इस तरह के आरोप लगाए गए थे, जिनकी जांच में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। उनकी छवि को धूमिल करने और राजनीतिक साजिश के तहत इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है।
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