बदायूं। पिछले वित्तीय वर्ष के पांच भट्ठा संचालकों पर 9.17 लाख रुपये रॉयल्टी बकाया आ रहा है, जो उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है। ऐसे में खनन विभाग से बगैर रॉयल्टी जमा किए मिट्टी खनन करने वाले भट्ठा संचालकों को डीएम के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया है। अगर समय से इन भट्ठा मालिकों ने धनराशि जमा नहीं की, तो आरसी जारी कर राजस्व वसूली की जाएगी।
जिले में 185 भट्ठों का संचालन हो रहा है। इनमें से 110 भट्ठा संचालकों के द्वारा रॉयल्टी जमा कर भट्ठे का संचालन शुरू कर दिया। बाकी बचे भट्ठा मालिकों को एनओसी जारी न होने की वजह से इसको चालू नहीं किया है। वहीं वर्ष 2018-19 पांच भट्ठा संचालकों द्वारा रॉयल्टी जमा नहीं की गई थी। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में अभी तक भट्ठा स्वामियों ने रॉयल्टी जमा नहीं की है। जबकि भट्ठों के संचालन का समय शुरू होने जा रहा है। ऐसे में खनन विभाग ने डीएम के आदेश पर सभी को नोटिस जारी कर दिया है। इस पर इनके द्वारा रॉयल्टी को जमा नहीं किया जाता है फिर इनके खिलाफ आरसी जारी कर दी जाएगी।
इन भट्ठों ने जमा नहीं की रॉयल्टी
-बिसौली तहसील के गांव जोगपुर में स्थित बांके बिहारी पर एक लाख 89 हजार 758 रुपये, बिल्सी के गोगाजी पर एक लाख 47 हजार 800 रुपये, दातागंज के गांव हरदिया में जैनव पर एक लाख 86 हजार 680 रुपये, लभारी के जय मां वैष्णो पर एक लाख 80 हजार 200 रुपये, रिजौला में स्थित सांई ब्रिक इंडस्ट्रीज पर दो लाख 12 हजार 924 रुपये रॉयल्टी जमा नहीं की गई है।
पांच भट्ठा संचालकों के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की रॉयल्टी जमा नहीं की थी। जिसकी वजह से डीएम के निर्देश पर भट्ठा संचालकों को नोटिस जारी किया है। अगर धनराशि जमा नहीं की, तो उनकी आरसी जारी की जाएगी।
-नरेंद्र सिंह, खनन अधिकारी