बदायूं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट के आदेश के बावजूद हत्या का मुकदमा दर्ज न करने के मामले में बिल्सी इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह को कोर्ट ने तलब किया है।
तीन अक्तूबर को उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। बिल्सी निवासी नरेशपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में छह अगस्त 2025 को मौत हो गई थी। उनकी बेटी सोनी ने आरोप लगाया था कि उनके पिता की हत्या की गई है।
सोनी ने बिल्सी पुलिस को ताऊ पर ही संपत्ति हड़पने के इरादे से उन्हें धीमा जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि पिता की मौत की सूचना उसको नहीं दी गई। परिवार के लोगों ने पिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस को तहरीर दी गई लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद सोनी ने कोर्ट का सहारा लिया।
कोर्ट ने 19 सितंबर को थाना पुलिस को आरोपी पक्ष पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस पर सोनी ने दोबारा कोर्ट को स्थिति से अवगत कराया। एसएचओ मनोज कुमार सिंह ने कोर्ट में कहा था कि आदेश थाने तक नहीं पहुंचा है।
कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए अब एसएचओ को तीन अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।