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Budaun News: 5.578 किलो गांजा बरामदगी में आरोपी को डेढ़ साल की सजा

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बदायूं। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने गांजा बरामदगी के मामले में आरोपी आरिफ को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि डेढ़ साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 2500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
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अलापुर थाना क्षेत्र में 23 अगस्त 2024 को पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही है। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि बाइक सवार दो लोग गांजा लेकर अलापुर से नवादा की ओर जाने वाले हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया। चालक ने बाइक पीछे मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया।
पूछताछ में पहचान आरिफ पुत्र सद्दाम और सद्दाम पुत्र गफरुल्ली निवासी बेहटा डंबर थाना कादरचौक के रूप में हुई। तलाशी में बाइक पर रखे कट्टे से 5.578 किलो गांजा बरामद हुआ। बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगी मिली थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। सद्दाम को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। अब अदालत ने आरिफ को जुर्म स्वीकार करने पर दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई।
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