फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Budaun News: 300 वर्ग मीटर से अधिक भू-भाग पर निर्माण के लिए नक्शा जरूरी

विज्ञापन
विज्ञापन
बदायूं। जिला पंचायत ने नक्शा-विनियम संबंधी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की है। जिला पंचायत की संशोधित नक्शावली के गजट प्रकाशन के बाद यह व्यवस्था अब जिले में प्रभावी हो गई है। इसके तहत नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर शेष ग्रामीण व गैर-विनियमित क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर से अधिक भू-भाग पर होने वाले किसी भी निजी-कृषि निर्माण कार्य, ले-आउट प्लान तथा भवन मानचित्र को जिला पंचायत से स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन

जिला पंचायत ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक इकाइयां, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाउसिंग, मार्केट, धर्मार्थ भवन सहित अन्य योजनाओं के मानचित्र भी अब जिला पंचायत से ही अनुमोदित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में अधिकृत नक्शा नवीस, आर्किटेक्ट एवं इंजीनियर जिला पंचायत द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे।
पंजीकरण के लिए आवेदकों को अपना PAN, GST नंबर, तथा आर्किटेक्चर डिप्लोमा/सीओए (Council of Architecture) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पंजीकरण शुल्क 5000 प्रति वित्तीय वर्ष निर्धारित किया गया है। इस हेतु आवेदन पत्र 15 दिसंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले में लागू नई मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें