बदायूं। गैर इरादतन हत्या के केस में कोर्ट में झूठी गवाही देने के मामले में अभियुक्त देवेंद्र को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर दोषी पांच दिन के साधारण कारावास का भागी होगा।
अभियुक्त की जेल में बिताई अवधि की सजा उसकी सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। अपर सत्र न्यायाधीश कु. रिंकू की कोर्ट ने 2016 में दर्ज हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त देवेंद्र निवासी ग्राम सकरी कासिमपुर, थाना कादरचौक को कोर्ट में झूठी गवाही देने के मामले में दोषी करार दिया था। अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए थे। संवाद