त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में मतदाता की सही पहचान को राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 पहचान पत्रों में कोई भी एक पहचान पत्र वोट डालने के लिए अनिवार्य कर दिया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य एवं केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकाय तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फाटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त संपत्ति सम्बंधी मूल अभिलेख, आद्यतन फोटोयुक्त किसान बही, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंन्स, फोटोयुक्त विकलांग प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं राशनकार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज परिवार के मुखिया के पास होने पर परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए वैध माने जाएंगे लेकिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मतदान के लिए आएं और उनकी पहचान मुख्यिा द्वारा किए जाने पर पूरा परिवार एक पहचान पत्र से मतदान कर सकेगा।